सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जम्मू कश्मीर में लगी पाबंदियों की एक हफ़्ते में समीक्षा करने का निर्देश दिया है. जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से में अगस्त से इंटरनेट पर पाबंदी लागू है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संविधान की धारा 19 के तहत इंटरनेट हासिल करना लोगों का मौलिक अधिकार है.लेकिन बिना इंटरनेट के पांच महीने से कैसी है कश्मीरी लोगों की ज़िंदगी .
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